मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक स्कूल बंद, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए यह प्रमुख फैसले हुए
मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला, विकासखंड, ग्राम स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ बैठक की। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक शामिल हए। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर कई जिलों को अपनी नाराजगी दिखाई। कई जिलों ने वैक्सीनेशन को लेकर आंकड़ों को गलत बताने का प्रयास किया तो सीएम चौहान ने कहा कि भारत सरकार के आंकड़़ों को चुनौती नहीं दी जा सकती।
सीएम ने कहा आर्थिक गतिविधियां नहीं रोकी जा रहीं
चौहान ने कहा कि यह कोशिश की जा रही है कि आर्थिक गतिविधियां नहीं रूके और लोगों के कामकाज होते रहें। इनके बंद होने से गरीब-रोज कमाने वाले लोग परेशान होते हैं। मगर कोविड शिष्टाचार का पालन किया जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वे कोरोना जांच, कांट्रेक्ट ट्रेसिंग, दवाओं की व्यवस्थाएं बनाकर रखें और उसी से तीसरी लहर से प्रदेश की जनता को बचाकर ले जाया जा सकता है। भीड़भाड़ एकत्रित नहीं हो यह भी कमेटियों की जिम्मेदारी रहेगी।
सीएम चौहान ने कहा कि टीकाकरण के लिए शत-प्रतिशत लोगों को कवर करें। कार्य के लिए बाहर जाने वाले लोगों की संख्या की पुष्टि करें। माइग्रेटेड लोगों की सूची बनाएं। टीकाकरण सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसकी ग्राम स्तर तक समीक्षा हो। सभी जन प्रतिनिधि इस अभियान से जुडें। सभी के प्रयत्नों और सामूहिक सहयोग से अच्छे परिणाम मिलेंगे। सीएम चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन के कार्य में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घर-घर दस्तक दें, टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो। वैक्सीन ही कोविड से सुरक्षा का मजबूत कवच है।
यह प्रमुख फैसले हुए
- 15 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी और प्रायवेट स्कूल इस अवधि में सभी बंद रहेंगे।
- सभी प्रकार के मेले, वाणिज्यिक या धार्मिक कोई नहीं लगेंगे।
- जुलूस-रैली या राजनीतिक सामाजिक सभा भी प्रतिबंधित रहेगी।
- हॉल में क्षमता से 50 प्रतिशत लोगों की मौजूदगी के साथ कार्यक्रम हो सकेंगे।
- शादी या अन्य आयोजन हॉल या खुले में 250 तक की संख्या अनुमति से होंगे।
- खेल गतिविधियों में 50 प्रतिशत खिलाड़ी के साथ होंगी।
- खेल गतिविधियां बिना दर्शकों के साथ होंगी।
- प्री बोर्ड की परीक्षाएँ 20 जनवरी से होना थीं लेकिन उनके स्वरूप में भी बदलाव किया जाएगा।