खरगोन हिंसा के दंगाइयों से की जाएगी की नुकसान भरपाई, ट्रिब्यूनल का गठन

रविवार को खरगोन शहर में हुई हिंसा के दौरान हुए नुकसान के आकलन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सार्वजनिक और निजी संपाती वसूली अधिनियम- 2021 के प्रावधानों के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है।

Update: 2022-04-14 08:18 GMT

मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने खरगोन (Khargone) में रामनवमी के जुलूस (Violence During Ram Navami) के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा (khargone Communal Violence) में शामिल लोगों से नुकसान की वसूली के लिए दो सदस्यीय क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ट्रिब्यूनल के गठन के लिए मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ था।

नोटिफिकेशन के अनुसार रविवार को खरगोन शहर में हुई हिंसा के दौरान हुए नुकसान के आकलन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सार्वजनिक और निजी संपाती वसूली अधिनियम- 2021 के प्रावधानों के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है।

बता दें कि नोटिफिकेशन में कहा ह गया है कि सेवानिवृत जिल न्यायधीश डॉ. शिवकुमार मिश्रा और राज्य सरकार के सेवानिवृत सचिव प्रभात पराशर की अध्यक्षता वाला ट्रिब्यूनल तीन महीने की अवधि में काम पूरा करेगा। ट्रिब्यूनल ऐसे मामलों में शामिल दंगाइयों से नुकसान की वसुली भी सुनिश्चित करेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा था कि नुक्सान का आकलन करने और दंगाइयों से नुकसान की वसूली के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।

बता दें कि मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित खरगोन शरह में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। अधिकारीयों ने 100 से अधिक परिवारों को शहर से पलायन करने के लिए मजबूर किए जाने संबंधित खबरों को खारिज किया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। बता दें कि खरगोन में रविवार को राम नवमी के जुलूस पर पथराव के बात भड़की हिंसा में शामिल होने के आरोप में अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के बाद रविवार शाम को पुरे खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि कर्फ्यू तीसरे दिन भी जारी है और केवल चिकित्सा आपात स्थितियों में राहत दी जा रही है। 

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