सहमति के बावजूद मरीजों के साथ सेक्स नहीं कर सकते डॉक्टर : MCI की नई गाइडलाइन
इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मरीज इसके लिए अपनी तरफ से पहल करे तब भी डॉक्टर के लिए इस तरह के रिश्ते को स्वीकार करना उचित नहीं है।
नई दिल्ली : देशभर के विभिन्न संस्थानों में तैनात डॉक्टर अब मरीजों की सहमति से भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की तरफ से तैयार नई गाइडलाइन में इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है।
एमसीआई की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में कई रोचक बातें हैं। इसमें साफ कहा गया है कि सहमति के बावजूद डॉक्टर किसी मरीज के साथ संबंध नहीं बना सकते। यही नहीं इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मरीज इसके लिए अपनी तरफ से पहल करे तब भी डॉक्टर के लिए इस तरह के रिश्ते को स्वीकार करना उचित नहीं है।
एमसीआई आचार समिति के एक अधिकारी ने एक चैनल से बातचीत में कहा, पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट यौन दुर्व्यवहार को लेकर एमसीआई के निर्देशों के बारे में पूछा था। इसके बाद हम इसे लेकर नई गाइडलाइन तैयार करने को बाध्य हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के एक डॉक्टर के मामले को खुद संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने एमसीआई से इस बारे में रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था। दरअसल, डॉक्टर एमसीआई से सम्बद्ध थे। समिति के सदस्य ने बताया कि इस केस के बाद हाई कोर्ट ने इस बारे में स्पष्ट और सख्त कदम उठाने के लिए कहा था।
भारतीय मनोचिकित्सक सोसायटी के सदस्य और नागपुर के डॉक्टर सुधीर भावे कहते हैं, 'एमसीआई द्वारा इस गाइडलाइन को अपनाने से काफी फर्क पड़ेगा। हमें इस बात की खुशी है। साथ ही हमारा प्रयास है कि हम इसे एक कदम और आगे ले जाते हुए मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट्स के सामने भी इन बातों को रखें।'