सीबीआई प्रमुख के तौर पर नागेश्वर राव की बढ़ी मुश्किल, सुप्रीमकोर्ट में दी चुनौती
सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा को बर्खास्त किये जाने के बाद भी सीबीआई का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहाँ सीबीआई में जारी विवाद को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष के आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीँ आलोक वर्मा की जगह नागेश्वर राव की सीबीआई प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
उच्चतम न्यायालय एम नागेश्वर राव की अंतरिम सीबीआई प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली, एनजीओ की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। गैर सरकारी संगठन 'कामन काज' ने यह जनहित याचिका दायर की है और इसमें जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति, चुनाव, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की गई है।
बता दें कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहे है। लेकिन जब जब केंद्र में जो भी सरकार रही है उस पर हमेशा सीबीआई का दुरूपयोग करने का भी आरोप लगा है। इस पर बीजेपी के सभी विरोधी दल जैसे कांग्रेस , राजद , डीएमके , सपा , बसपा समेत कई दल इस बात की शिकायत सुप्रीमकोर्ट से भी कर चुके है। इन दलों का आरोप है कि हमेशा केंद्र में शासन करने वाली सरकार इनका हमेशा अपने विरोधी दलों को परेशान करने का कार्य करती है। ताकि विरोधी दल इनका दुरूपयोग न कर सकें।