निर्भया केस: दोषियों ने जेल प्रशासन की नोटिस का दिया जवाब,कहा हमारे पास अभी और विकल्प है

Update: 2019-12-24 09:59 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से रिव्‍यू पिटीशन खारिज होने के बाद निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में दोषी करार चार में से तीन दोषियों ने तिहाड़ जेल प्रबंधन को चिट्ठी लिखी है. इसमें तीनों दोषियों ने कहा कि उनके पास अभी भी संविधान द्वारा दिए गए कानूनी विकल्‍प हैं और वे दोनों विकल्‍प (क्‍यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन (दया याचिका)) का इस्‍तेमाल करना चाहते हैं।

बता दें कि चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्‍यू पिटीशन दायर कर फांसी की सजा को कम करने की मांग की थी. शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद तिहाड़ जेल प्रबंधन ने चारों को नोटिस जारी किया था, जिसका अब उनके द्वारा जवाब दिया गया है।

दोषियों के वकील ए पी सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन को जवाब दिया है कि तीन दोषियों की तरफ से अभी क़ुरैटिव याचिका दाखिल करनी है. सिंह के मुताबिक दया याचिका दायर तब करेंगे जब क़ुरैटिव याचिका खारिज हो जाएगी। 

पिछली सुनवाई में अदालत के दोषी अक्षय की याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं 18 दिंसबर को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी करने की मांग की है। अदालत ने डेथ वारंट जारी करने से मना करते हुए इसपर अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख दी थी।

इसके बाद अदालत के निर्देशानुसार जेल प्रशासन ने सभी दोषियों को नेटिस जारी किया था। जेल प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर आखिरी कानूनी विकल्प के इस्तेमाल के बारे में पूछा था। इस नोटिस के जवाब में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दोषियों ने बचे हुए कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने की इच्छा जताई थी। 

बतादें कि 16 दिसंबर 2012 की रात छह लोगों ने चलती बस में निर्भया का गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. निर्भया के साथ इतनी बर्बरता की गई थी कि कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई थी. इस दौरान पूरे देश में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। 


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