सीएम कमलनाथ के भांजे कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
मनी लांड्रिंग केस में कारोबारी रतुल पुरी का गैरजमानती वारंट लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत में अर्जी दायर की थी।
नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। यह वारंट दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है। बता दें कि गुरुवार को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि यदि रतुल पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह विदेश भाग सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है।
मामले की सुनवाई रोज एवेन्यू अदालत मे चल रही है । विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने ईडी के वकील ने कहा था कि पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है क्योंकि वह साक्ष्य नष्ट कर रहा है। ईडी ने कहा था कि उसके खिलाफ एलओसी खुली है, लेकिन इसके बाद भी नेपाल के रास्ते या अन्य किसी तरह विदेश भाग सकता है। इसलिए उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की मांग की गई थी।
इससे पहले, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पुरी के उस आवेदन को भी ठुकरा दिया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने स्वयं के बयानों की उन्होंने एक प्रति मांगी थी।
बता दें कि पुरी दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया था, जिसमें उन्होंने न्यायालय से मांग की थी कि वह जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से पहले ट्रायल कोर्ट को निर्देश पारित करे। 36 सौ करोड़ के वीवीआईपी चॉपर डील केस के मनी लांड्रिंग केस में कारोबारी रतुल पुरी का गैरजमानती वारंट लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत में अर्जी दायर की थी।
Delhi's Rouse Avenue Court issues Non-Bailable Warrant (NBW) against businessman Ratul Puri in AgustaWestland money laundering case. (file pic) pic.twitter.com/yRYFvqtdkP
— ANI (@ANI) August 9, 2019