सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स को दी चेतावनी, कहा- GST के बाद नई MRP का स्टिकर नहीं लगाया तो होगी जेल

सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स को दी चेतावनी, कहा- GST के बाद नई MRP का स्टिकर नहीं लगाया तो होगी जेल

Update: 2017-07-08 07:05 GMT
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नई दिल्ली: सरकार ने व्यापारियों और कंपनियों से कहा है कि वे वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने के बाद अधिक उपभोग वाले उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में बढ़ोतरी के बारे में जनता का सूचित करने के लिए MRP का नई स्टिकर नहीं लगाया तो जेल की सजा समेत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को मैन्युफैक्चरर्स को यह चेतावनी दी। पुराने स्टॉक पर संसोधित एमआरपी लिखने के संबंध में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई से पहले तैयार किए गए माल पर संसोधित एमआरपी लिखनी होगी।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि कानून के तहत प्रत्येक उत्पाद पर एमआरपी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के बाद विभिन्न उत्पादों पर कर प्रभाव में बदलाव के मद्देनजर कानून के तहत नई दरों का उल्लेख करना अनिवार्य है।
बता दे कि सरकार ने पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कंपनियों को 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। कंपनियों से कहा गया है कि वे बचे हुए माल पर पुरानी कीमत के बराबर में ही संशोधित एमआरपी के स्टिकर लगाएं। इससे ग्राहक जीएसटी के बाद कीमतों में आए बदलावों को जान सकेंगे। पासवान ने कहा कि इन नियमों का पालन न करने पर पहली बार 25,000 रुपये, दूसरी बार 50,000 रुपये और तीसरी बार एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा एक साल तक जेल भी हो सकती है।
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