किंग खान को लगानी पड़ी हाई कोर्ट में गुहार

शाहरूख ने गत 23 जनवरी को मुंबई से अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में सवार होकर फिल्म के प्रमोशन के लिए निकले थे। इसी दौरान वडोदरा रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का-मुक्की के दौरान फरीद खान पठाण की मौत हो गई थी

Update: 2017-07-20 08:08 GMT
अहमदाबाद। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने गुजरात हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ जारी सम्मन रद्द कर दिया जाए. फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान धक्का-मुक्की के कारण एक व्यक्ति की मौत के सिलसिले में अपने खिलाफ दर्ज शिकायत रद्द कराने को लेकर बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई है। इस मामले की सुनवाई आगामी दिनों में होगी।
शाहरूख ने गत 23 जनवरी को मुंबई से अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में सवार होकर फिल्म के प्रमोशन के लिए निकले थे। इसी दौरान वडोदरा रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का-मुक्की के दौरान फरीद खान पठाण की मौत हो गई थी। इस पर वडोदरा की राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने शाहरूख को समन जारी किया था। तब शाहरुख ने रेलवे पुलिस की ओर से जारी समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी।
उधर, इसी मामले में कुछ लोगों ने शाहरूख के खिलाफ वडोदरा की मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मामला दर्ज करने को लेकर शिकायत भी की थी। इसी शिकायत को रद्द करने फिल्म स्टार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उसके खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज करनी चाहिए।

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