कोर्ट ने पूंछा: क्या यह अदालत पाक पीएम के खिलाफ FIR दर्ज कर सम्मन भेजने में सक्षम है
अम्बाला
आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने व कश्मीरियों को आज़ादी की जंग के लिए एकजुट होने व कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की बात करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ व उसके इशारे पर कश्मीर का माहौल खराब करने वाले सईद अली शाह गिलानी,यासीन मालिक,शब्बीर शाह के खिलाफ एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य द्वारा डाली गयी याचिका को लेकर आज अम्बाला में जेएमआईसी हर्ष कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई और लगभग 15-20 मिनट तक बहस हुईl
शांडिल्य के वकील संदीप सचदेवा ने बहस के दौरान कहा की नवाज शरीफ का यह ब्यान "वॉर अगेंस्ट इंडिया" है और उन्हें भारतीय दंड सहित की धारा 121 के तहत सम्मन किया जाए और नवाज शरीफ को सम्मन भारत में पाकिस्तान दूतावास व भारत में बैठे पाकिस्तान के राजदूत के माध्यम से तामिल (एक्सिक्यूट) करवाएं जाए व अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी,यासीन मालिक,शब्बीर शाह को भी प्रक्रिया के तहत सम्मन भेजे जाए अगर आरोपी सम्मन नहीं लेते तो इनके खिलाफ कानूनी कारवाई हो व आरोपियों को सम्मन न लेने पर पी.ओ घोषित किया जाए l जिसके जांच एजेंसी व पुलिस के पास तमाम अधिकार है l
पत्रकारों से बातचीत करते हुए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा भारत के हर एक नागरिक को जिस स्तर पर वह सक्षम है उसे उस स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और शांडिल्य ने कहा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया भी भारत के हर जगह प्रदर्शन,सेमिनारों व अदालत के माध्यम से पाकिस्तान के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ रहा है और उन्होंने पाक प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमे के लिए अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो वह परहेज नहीं करेंगे l उन्होंने कहा पाकिस्तान आस्तीन का सांप है जो भारत का पीकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है l शांडिल्य ने कहा उनके फ्रंट मोदी के साथ है और हर राजनितिक पार्टियों को राजनीती से पीछे हटकर पाकिस्तान के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का एलान करना होगा
अदालत ने बहस के दौरान जब शांडिल्य के वकील से पूछा की क्या यह अदालत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऍफ़आईआर दर्ज कर सम्मन भेजने में सक्षम है तो इसके जवाब में वकील ने कहा की जब 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद जिसने पाकिस्तान में बैठकर भारत में हमले करवाए और भारत के नागरिकों को नुकसान पहुँचाया जब उसके खिलाफ भारत में ऍफ़आईआर दर्ज है व अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के खिलाफ कई केस भारत में दर्ज है तो नवाज शरीफ के खिलाफ भारत में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है l इस के बाद अदालत ने संदीप सचदेवा की दलील को स्वीकार करते उन्हें कानून पेश करने के आदेश दिए जिसमे अदालत अन्य देश के नागरिक को सम्मन कर सकती है या नहीं फिर संदीप सचदेवा ने कहा धारा 121 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सम्मन व उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के पूर्ण अधिकार देती है l मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी l ज्ञात रहे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने 19 जुलाई को पाक प्रधानमंत्री व अलगाववादियों के खिलाफ अम्बाला की कोर्ट में धारा 121,153-ए,153-एए एवं 120-बी के तहत दायर की थी l
पत्रकारों से बातचीत करते हुए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा भारत के हर एक नागरिक को जिस स्तर पर वह सक्षम है उसे उस स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और शांडिल्य ने कहा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया भी भारत के हर जगह प्रदर्शन,सेमिनारों व अदालत के माध्यम से पाकिस्तान के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ रहा है और उन्होंने पाक प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमे के लिए अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो वह परहेज नहीं करेंगे l उन्होंने कहा पाकिस्तान आस्तीन का सांप है जो भारत का पीकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है l शांडिल्य ने कहा उनके फ्रंट मोदी के साथ है और हर राजनितिक पार्टियों को राजनीती से पीछे हटकर पाकिस्तान के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का एलान करना होगा