अम्बाला
एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य आज अपने वकील संदीप सचदेवा के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ व जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए.
क्या है मामला
शांडिल्य के वकील सचदेवा ने एक प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ अदालत के समुख पेश किया. फिर कहा की भारत में हुए 26/11,पठानकोट,दीनानगर के मोस्ट वांटेड लश्कर-ए-तोयबा के प्रमुख एवं पाकिस्तान निवासी हाफिज मोहम्मद सईद और भारत की संसद पर हमले के प्रमुख मास्टरमाइंड एवं जैश-ए-मोहम्मद के चीफ एवं पाकिस्तान निवासी मौलाना मोहम्मद मसूद अज़हर व 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी व पाकिस्तान निवासी जाकिर-उर-रहमान लख्वी व पाकिस्तान के कई आतंकियों के खिलाफ ट्रांसनेशनल क्राइम एवं टेररिस्ट एक्ट के तहत भारत की पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने मुकदमे दर्ज किये है. एडवोकेट संदीप सचदेवा ने वीरेश शांडिल्य की तरफ से एक प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ देते हुए जिक्र किया की मुंबई पुलिस ने हाफिज सईद के खिलाफ ए-2414/8 (2009) व मौलाना मसूद अज़हर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ए-1086/7 (2004) एवं मुंबई पुलिस ने जाकिर-उर-रहमान लख्वी के खिलाफ ए-2413/8 (2009) व मौलाना मसूद अज़हर को हवाई जहाज हाईजैक कर छुड़ाने के आरोपी जो पाकिस्तान के है उनके खिलाफ भारत में कई पाक में बैठे आतंकियों के खिलाफ भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने व टेररिस्ट एक्ट के तहत हाफिज सईद व अन्य आतंकियों के खिलाफ भारतीय कानून के तहत कारवाई की और यहाँ तक इन आतंकियों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया और वर्तमान में भारत सरकार ने इन मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची पाकिस्तान को सौंपी हुई है एवं इन मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कही है.