MP: कांग्रेस MLA माखन लाल की हत्या में बीजेपी मंत्री लाल सिंह के खिलाफ अरेस्ट बारंट जारी!

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट, अभी तक नहीं दिया इस्तीफा

Update: 2017-05-19 12:07 GMT
कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में कोर्ट ने सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मंत्री आर्य को हत्याकांड में आरोपी माना है और उनके खिलाफ धारा 302 के तहत केस चलेगा। शुक्रवार को कोर्ट में लगाए गए आवेदन की सुनवाई में न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने मामले में लाल सिंह आर्य के खिलाफ वारंट जारी किर दिया।हालांकि कोर्ट ने तीन जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है।

गिरफ्तारी वारंट 3 जून 2017 तक कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। मंत्री आर्य की तरफ से एडवोकेट अवधेश सिंह कुशवाह ने पैरवी की।⁠⁠⁠⁠

मालूम है कि गोहद के कांग्रेस विधायक माखन जाटव की 13 अप्रैल 2009 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जब वे छरैंटा गांव में चुनावी सभा से वापस लौट रहे थे। माखनलाल के परिजनों ने लाल सिंह आर्य के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया था।

वहीं कांग्रेस विधायक गोविन्द सिंह ने कहा है कि मंत्री लाल सिंह आर्य नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। उन्‍होंने कहा कि लाल सिंह आर्य को सीएम मंत्री पद से बर्खास्त करें। उनका आरोप है कि सरकार के दबाव में पुलिस और सीबीआई ने मंत्री को बचाया था।

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