सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को मोबाइल फोन से दी गयी कथित धमकी के सम्बन्ध में दर्ज एफआईआर में हजरतगंज पुलिस द्वारा लगाये गए अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका पर 20 अगस्त को फैसला सुनाया जायेगा.
सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने आज अमिताभ की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया. इस मामले में विवेचक द्वारा धमकी की बात गलत होने और अमिताभ ठाकुर द्वारा सहज लोकप्रियता के लिए गलत तथ्यों के आधार पर झूठी सूचना दिए जाने की बात कहते हुए अंतिम रिपोर्ट भेजी गयी थी.
अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था कि विवेचना में स्वयं मुलायम सिंह ने फोन की बात स्वीकार की है, जिससे उनकी शिकायत खुद ही सही साबित होती है. अतः उन्होंने अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए मुलायम सिंह पर आरोप विरचित की प्रार्थना की थी.