आजम खां की मुश्किलें बढ़ीं: जेल में आया एक और वारंट

Update: 2022-05-08 07:54 GMT

अभी मामला शांत चल रहा था की इस बीच शनिवार को रामपुर से सीतापुर जेल पहुंचे एक वारंट ने यहां बंद आजम के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को एक वारंट रामपुर से सीतापुर जेल आया। वारंट फर्जीवाड़े से संबंधित है। बताया जाता है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्कूल की मान्यता लेने का मामला है। वारंट पर इस मामले का जिक्र नहीं है। 19 मई तक आजम खां को कस्टडी में लेने का वारंट में जिक्र है। बताया कि इस संबंध में 19 मई को आजम खां की पेशी होनी है।

सपा नेता आजम खां 27 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला भी बंद थे, लेकिन वह दोनों जमानत पर रिहा होकर घर जा चुके हैं। आजम खां अभी भी जेल में ही हैं। उन पर कुल 87 मामले थे। 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। एक मामले में जमानत न मिलने से उनकी रिहाई नहीं हो सकी है।

सपा नेता आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता में अनियमितताएं बरते जाने को लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी। इसकी एक कमेटी से जांच कराई गई। रिपोर्ट आने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह राणा ने 18 मार्च, 2020 को शहर कोतवाली में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कमेटी की जांच में आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा और बीएसए कार्यालय के लिपिक तौकीर अहमद को दोषी पाया गया था। दोनों पर आरोप था कि फायर विभाग से दूसरे स्कूल के नाम पर मान्यता लेकर रामपुर पब्लिक स्कूल में लगा दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि मुकदमे के वादी ने उन्हें प्रार्थना पत्र दिया कि इस मामले में विवेचना अधिकारी ने उनकी पूरी बात नहीं सुनी है। लिहाजा दोबारा विवेचना के लिए अदालत से अनुमति ली गई। विवेचना में पाया गया कि स्कूल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का है और इसके अध्यक्ष आजम खां हैं।

स्कूल को मान्यता मिलने से वह भी लाभान्वित हुए हैं, इसलिए उनका नाम मुकदमे में शामिल कर लिया है। एसपी ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आजम खां को भी सुना और इस मामले में अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं, जिसे तामील कराने के लिए शहर कोतवाल गजेंद्र पाल त्यागी सीतापुर जेल गए हैं।

इधर, शिकायत कर्ता का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग के संबंध में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर से प्रमाण पत्र लेना होता है, लेकिन रामपुर पब्लिक स्कूल यतीम खाना की बिल्डिंग के लिए जल निगम की शाखा कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन शाखा (सीएंडडीएस) के अवर अभियंता आरके सुमन के नाम से प्रमाण पत्र लगाया गया है। अवर अभियंता ने प्रमाण पत्र जारी करने से ही मना कर दिया।

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