Sim Buying Limit: सिम को लेकर भी लागू हुआ नया नियम, 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान
Sim Buying Limit: आजकल 80 फीसदी क्राइम के पीछे मोबाइल ही वजह बनता है. ऐसे में सरकार ने मोबाइल यूजर्स के लिए सिम खरीदने की लिमिट तय की है.
Sim Buying Limit: आजकल 80 फीसदी क्राइम के पीछे मोबाइल ही वजह बनता है. ऐसे में सरकार ने मोबाइल यूजर्स के लिए सिम खरीदने की लिमिट तय की है. हालांकि लिमिट पहले से निर्धारित है, लेकिन ग्राहक ट्राई द्वारा बनाए गए नियमों को फॅालो नहीं कर रहे हैं. इसलिए अब सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें आपको वैलिड डॉक्युमेंट देना होता है और ई केवाईसी कंपलीट करवानी होती है. जब जाकर आपको सिम दी जाती है. लेकिन जांच में पता चला है कि देश में करोड़ों ऐसे यूजर्स हैं जिनके नाम पर 20-20 सिम एक्टीवेट हैं. ऐसे यूजर्स के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है.
9 सिम खरीदने की है लिमिट
1 जुलाई से सिम खरीदने के नए नियम लागू किये गए हैं. सभी को इस नियम का पालन करना होगा अगर कोई इस नियम को फॉलो नहीं करता. तो फिर उस पर लाखों का जुर्माना लगाया जा सकता है. "नए टेलीकॉम कानून के तहत अब भारत में एक व्यक्ति सिर्फ 9 ही सिम खरीद सकता है. तो वहीं इसके अलावा जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए यह लिमिट 9 के बजाय 6 है. अगर किसी ने इस लिमिट को क्रॉस किया तो फिर सरकार जुर्माना लगाएगी,,. यदि आप नियमों को फॅालो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई संभव है. इसलिए सोच-समझकर ही सिम परचेज करें...
50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान
नए नियमों के मुताबिकॉ, यदि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में 6 से ज्यादा सिम की एक नाम पर एक्टीवेट पाए गए तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं इंडिया के शेष राज्यों में ये संख्या 9 निर्धारित की गई है. यदि पहली बार कोई नियम तोड़ता है तो उसे 50 हजार का जुर्माना देना होगा. वहीं यदि दूसरी बार कोई गलती करता है तो उसे 2 लाख रुपए जुर्माने के रूप में भरने होंगे. वहीं यदि कोई धोखाधड़ी के लिए सिम की खऱीद करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं उसे 50 लाख करा जुर्माना भी भरना होगा.