माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार को दी जमानत, गैंगस्टर केस में मिली जमानत

गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

Update: 2023-09-25 06:45 GMT

माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सोमवार को एक बड़ी राहत मिली। गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही अदालत ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 5 लाख रुपए के लगाए गए के जुर्माने पर भी रोक लगाई है। हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है सजा पर सुनवाई जारी रहेगी।

इससे पहले 20 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गत 29 अप्रैल को अंसारी को सजा सुनाई थी। अंसारी बीते 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है। उसे अभी एक मामले में जमानत मिली है।


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