देवरिया जेल कांड: माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

याचिका में उमर ने कोर्ट से खुद को निर्दोष बताते हुये एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. मामले में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका रद्द कर दी.

Update: 2020-02-04 10:37 GMT

लखनऊ. कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल में पिटाई करने के मामले में आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मोहम्मद उमर की याचिका खारिज़ कर दी है. बता दें उमर की तरफ से हाईकोर्ट में मुकदमा ख़त्म करने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में उमर ने कोर्ट से खुद को निर्दोष बताते हुये एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. मामले में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका रद्द कर दी.

बता दें उमर पर आरोप है कि उसने कारोबारी मोहित जायसवाल को लखनऊ से अगवा कर देवरिया जेल ले गया था. साथ ही देवरिया जेल में कारोबारी को पीटने और जबरिया कंपनियां ट्रांसफर कराने का भी आरोप है. मामले में सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अतीक और उसके पुत्र उमर के खिलाफ दर्ज एफआईआर की थी.

लगे गंभीर आरोप

लखनऊ के बिल्‍डर मोहित जायसवाल ने अतीक अहमद के खिलाफ न सिर्फ जेल में पीटने, बल्कि दो कंपनियों को हड़पने का भी आरोप लगाया था और इस बाबत शिकायत भी दर्ज कराई थी. जानकारी के मुताबिक, कथित तौर पर अतीक अहमद के गुर्गों ने 26 दिसंबर, 2018 को बिल्‍डर मोहित को सरेआम अगवा कर लिया था. मोहित को उसी गाड़ी से देवरिया जेल ले जाया गया था. आरोप है कि अतीक अहमद ने मोहित की बंधवाकर पिटाई करवाई. साथ ही उनकी दो कंपनियों को जबरन अपने गुर्गों के नाम करवा लिया.

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