अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर अधिग्रहण के मामले में प्रशासन को कोर्ट से बड़ा झटका

Big blow to administration from court in case of acquisition on Panchkosi Parikrama Marg in Ayodhya

Update: 2023-06-25 16:45 GMT

अयोध्या में पांच कोसी परिक्रमा मार्ग पर चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू करते ही प्रशासन को कोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जिला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पालन करते हुए अधिग्रहण करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के जारी होने के बाद भूमि मालिकों ने भी थोड़ी राहत की सांस ली है।

दरसअल रामपथ समेत तमाम मार्गों पर चल रहे चौड़ीकरण के बीच सरकार ने परिक्रमा मार्गों के चौड़ीकरण का निर्देश जारी किया। इसके बाद प्रशासन पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर चौड़ीकरण की तैयारी में जुट गया। इस बीच भूमि अधिग्रहण और मुआवजा के लिए प्रशासन ने टीमें गठित कर दी। रामपथ की तर्ज पर तीन विभाग को कार्य में जुटा दिया गया। इस बीच पंचकोसी चौड़ीकरण के मामले में एक भूमि मालिक न्यायालय की शरण में पहुंच गया, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजन राय, कमल हसन रिजवी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता चंद्रकांति सिन्हा को बड़ी राहत दे दी।

कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि प्रार्थी से उनके सहमति के बगैर सड़क के चौड़ीकरण करने की परिधि में आने वाली जमीन का बैनामा नहीं कराएंगे। इसके लिए वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए भूमि का अधिग्रहण करेंगे।

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