प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पांच हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
पवन की हत्या करके लाश शारदा सहायक नहर में फेंक दी गई।
अयोध्या। प्राथमिक विद्यालय कुचेरा के शिक्षक की हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी हत्यारों पर 12-12 हजार का जुर्माना भी हुआ है। यह फैसला अपर जिला जज अशोक कुमार दुबे की अदालत से शुक्रवार को सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी व सुधाकर मिश्रा ने बताया कि रौनाही क्षेत्र के अंबरपुर निवासी पवन कुमार मौर्य 10 अगस्त 2021 को विद्यालय पढ़ाने गए थे। लौटते समय मऊ शिवाला बाजार के पास से उनका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद पवन की हत्या करके लाश शारदा सहायक नहर में फेंक दी गई।
नहर से कुतुबपुर फाटक के पास से शव बरामद हुआ। पवन के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। पवन कुमार के साले ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि राजेश मौर्य निवासी अंबरपुर हाजीपुर बरसेडी थाना रौनाही दो-तीन साल पहले पवन के परिवार की एक महिला को भगा ले गया था। उसके बाद पवन अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर गोदनहरपुरवा थाना कैंट में रहने लगे।
इस रंजिश के चलते राजेश मौर्य, शिवनाथ यादव उर्फ गुल्लू, मनोज कोरी निवासी साखू पारा थाना पुराकलंदर, अखिलेश दुबे निवासी पूरे तुला दुबे का पुरवा थाना इनायतनगर, संतोष यादव निवासी कुचेरा बाजार थाना इनायतनगर ने मिलकर मऊ शिवाला बाजार से पवन कुमार का अपहरण कर लिया और हत्या करके लाश नहर में फेंक दी।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल बैट और मृतक की स्कूटी बरामद की। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्तों को सजा सुनाई।
सुरेन्द्र प्रताप सिंह अयोध्या समाचार