आजीवन कारावास की सजा के बाद भाजपा नेता की विधायकी खत्म

दरअसल 19 अप्रैल को कोर्ट ने 22 साल पुराने हत्याकांड मामले में अशोक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

Update: 2019-06-07 07:44 GMT

हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल को अपनी विधानसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। तकरीबन 22 वर्ष पुराने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अशोक कुमार को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। दरअसल 19 अप्रैल को कोर्ट ने 22 साल पुराने हत्याकांड मामले में अशोक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई।

आपको बता दें कि हत्या का यह मामला 1997 का है, जिसमे कोर्ट ने अशोक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 19 अप्रैल से अशोक कुमार की विधानसभा की सदस्यता को रद्द माना जाएगा।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले में अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी की जिसके बाद विधानसभा सचिवालय को इस मामले में आगे की कार्रवाई करने को कहा गया। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को अशोक कुमार की सदस्यता को निरस्त कर दिया, जिसके बाद अब हमीरपुर की विधानसभा सीट को रिक्त माना जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने विधानसभा के प्रमुख सचिव और प्रमुख गृह सचिव को पत्र लिखकर मांग की थी कि अशोक कुमार सिंह चंदेल की विधानसभा सदस्यता को रद्द किया जाएगा। जिसपर कार्रवाई करते हुए गुरुवार को विधानसभा ने अशोक कुमार की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया। विधानसभा सचिव के इस फैसले के बाद अब हमीरपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बता दें कि कुल 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं।

Tags:    

Similar News