ऑनर किलिंग केस मे आया फैसला: प्रेमी और प्रेमिका की बंधक बनाकर की गई हत्या के मामले मे 18 साल बाद मिला इंसाफ, कोर्ट ने 5 लोगो को सुनाई उम्र कैद की सजा

Verdict in honor killing case: Justice received after 18 years in the case of murder of boyfriend and girlfriend by keeping them hostage

Update: 2024-01-27 10:10 GMT

हमीरपुर के राठ कोतवाली इलाके के अकौना गांव में हुए ऑनर किलिंग के 18 साल पुराने मामले में जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतका के चाचा और दो मामा समेत पांच दोषियों को उम्रकैद सुनाई हैं।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि राठ थाना इलाके के अकौना गांव के रहने वाले अरविंद और उसकी प्रेमिका विनीता की हत्या कर दी गई थी। प्रेमिका के पिता और प्रेमी के भाई ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।

प्रेमी के भाई महेंद्र लोधी ने आठ नवंबर 2005 को दी तहरीर में बताया कि उसका छोटा भाई अरविंद और गांव निवासी देशराज की बेटी विनीता का आपस में कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो 30 अक्तूबर 2005 को दोनों मौका पाकर घर से चले गए।

31 अक्तूबर की सुबह लड़की पक्ष की ओर से भारत लोधी, भीखम, जवाहर, दयाराम और टीकम असलहे, कुल्हाड़ी व डंडे लिए उसके दरवाजे आए। उसके पास मौजूद उसके भाई के दोस्त पियूष सोनी से दोनों का पता पूछते हुए साथ ले गए।

एक नवंबर 2005 को सुबह मुस्करा बस स्टैंड पर बोलेरो गाड़ी में उसके भाई अरविंद और विनीता समेत उक्त सभी लोगों को उसके रिश्तेदारों ने देखा। वह लगातार भाई की तलाश में जुटा रहा। सात नवंबर 2005 को उसे जानकारी मिली कि कंधौली गांव के पास नहर की पटरी पर दो नर कंकाल मिले हैं। कपड़े देख उसने अपने भाई की शिनाख्त की। मामले में पुलिस ने सात लोगों अकौना निवासी सगे भाईयों भारत व टीकम, जगदीश, युवती के चाचा दयाराम लोधी, पियूष सोनी व कंधौली निवासी युवती के मामा सोहन लोधी व धस्सू लोधी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।जिसमें पुलिस ने पियूष सोनी को विवेचना में बाहर कर दिया। जबकि जगदीश की मौत हो गई। कोर्ट में पांच लोगों का विचारण किया गया। अदालत ने सभी पांचों दोषियों को उम्रकैद सुनाई है।

Tags:    

Similar News