राहुल गांधी को कोर्ट से मिली राहत, मुकद्दमा हुआ ख़ारिज

Update: 2018-04-01 12:21 GMT

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गाँधी को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से बड़ी राहत मिली है. जहाँ उनके खिलाफ कोर्ट में चल रहा मान हानि का मुकद्दमा खारिज हो गया है. अदालत ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विकास कुमार ने याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अवध नरेश सिंह चंदेल का बयान दर्ज करने के बाद याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राहुल गांधी के बयान से वादी के किस व्यक्तिगत अधिकार का हनन हुआ है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया.


उन्होंने कहा, 'संविधान के तहत सभी को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है. विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है.'


मालूम हो कि हमीरपुर मुख्यालय के रमेड़ी मुहल्ला निवासी अधिवक्ता अवधनरेश चंदेल ने राहुल गांधी द्वारा 18 मार्च को कांग्रेस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए एक बयान को लेकर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में एक करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर कर अपना बयान दर्ज कराया था.

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