श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह परिसर के ASI सर्वे को मिली मंजूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है.

Update: 2023-12-14 09:03 GMT

मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है. जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि से बिलकुल सटी हुई है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निरीक्षण के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सर्वे की मांग वाली यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है। और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने मूल मुकदमे में अधिवक्ता हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से देवता (भगवान श्री कृष्ण विराजमान) और 7 अन्य द्वारा दायर आदेश 26 नियम 9 सीपीसी आवेदन पर यह आदेश पारित किया। HC में लंबित है.


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