इलाहाबाद हाईकोर्ट: पुलिस सर्विलांस बढ़ाकर व सड़को गलियों में पुलिस तैनाती कर सौ फीसदी मास्क लागू करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए कोरोना को लेकर दिए निर्देश

Update: 2020-10-23 03:34 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए डी जी पी ने उठाये गए कदमों की जानकारी के साथ हलफ़नामा दाखिल किया। कोर्ट ने सौ फीसदी मास्क पहनने को लागू करने के लिए हर सड़क,गली में पुलिस की सर्विलांस करने तथा मास्क न पहनने वालो को रोककर बाध्य करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि जो कोई न माने ,उलझ जाय ,उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाय। सड़को पर पुलिस तैनाती की जाय।

कोर्ट ने कहा कि इसे पहले प्रयागराज, कानपुर,वाराणसी, आगरा,लखनऊ मे अमल मे लाया जाय और फिर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाय।

कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रत्येक नगर निगम मे स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि संक्रमण रोकने के लिए फागिंग व सेनेटाइजेशन जारी रखा जाय।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड एवं पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया है।

प्रयागराज से नितिन द्विवेदी की रिपोर्ट 

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