बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का सात प्रॉपर्टी होगी सीज

Update: 2020-08-13 17:09 GMT

प्रयागराज l पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की सात प्रॉपर्टी सीज होगी l जिला मजिस्ट्रेट ने अतीक अहमद की अवैध रूप से अर्जित की गयी सात अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है l

जिला भानु चन्द्र गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतीक अहमद की अवैध रूप से अर्जित की गयी कुल सात सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, जिसमें मकान नं0-95 डी/1/3 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 डी/4 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 सी/57के/1 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर, मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम थाना धूमनगंज, मकान नं0-197/39 महात्मा गांधी मार्ग थाना सिविल लाइन्स, मकान नं0-3/6डी/1 कर्बला थाना खुल्दाबाद प्रयागराज है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में उपरोक्त अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने की संस्तुति की थी। जिला मजिस्टेªट ने पुलिस अधीक्षक की आख्या व संलग्न अन्य अभिलेखों के अध्ययन व परिशीलन के आधार पर उपरोक्त सम्पत्तियों को जनहित एवं न्यायहित में कुर्क किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक थाना खुल्दाबाद को मकान नं0-95 डी/1/3 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 डी/4 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 सी/57के/1 चकिया थाना खुल्दाबाद तथा मकान नं0-3/6डी/1 कर्बला, थाना खुल्दाबाद प्रयागराज की अचल सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है।

प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन्स को मकान नं0-197/39 महात्मा गांधी मार्ग थाना सिविल लाइन्स प्रयागराज की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है तथा प्रभारी निरीक्षक थाना धूमनगंज को मकान नं0-मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर, थाना धूमनगंज व मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम, थाना धूमनगंज प्रयागराज की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है। जिला मजिस्टेªट ने अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने के लिए नियुक्त प्रशासकों को आदेशित किया है कि उक्त वर्णित अचल सम्पत्ति को कुर्क करके अनुपालन आख्या 28 अगस्त, 2020 को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमों के आधार पर कुल 23 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए निरस्तीकरण हेतु जारी किया नोटिस जिला मजिस्टेªट श्री भानु चन्द्र गोस्वामी ने विभिन्न धाराओं में दर्ज अपराधिक मुकदमों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर कुल 23 लोगो के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए शस्त्र निरस्तीकरण हेतु नोटिस जारी किया है, जिसके क्रम में अतीक अहमद पुत्र स्व0 हाजी फिरोज थाना-धूमनगंज, शादाब पुत्र इत्तेहार थाना-करेली, इसरार पुत्र अब्दुल सन्तार थाना-खुल्दाबाद, मुख्तार अहमद पुत्र अब्दुल सन्तार थाना-खुल्दाबाद, मो0 ईशा पुत्र विशुम थाना-खुल्दाबाद, गिरिश दूबे पुत्र जगदीश दुबे थाना जार्जटाउन, नूर अख्तर पुत्र हाशिम थाना-करेली, मो0 आजम पुत्र मो0 असलम थाना-खुल्दाबाद, मो0 इमरान पुत्र मो0 जई थाना-खुल्दाबाद, मो0 इदरिश उर्फ बब्लू पुत्र सुफी थाना-सिविल लाइंस, संजय प्रसाद मिश्र पुत्र दयाशंकर मिश्र थाना-कौंधियारा जो कि एसआरएन में गार्ड थे(11) के साथ-साथ 12 अन्य व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंसो को भी निलम्बित करते हुए शस्त्र निरस्तीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया है।

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