अदालत ने आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेजा.
प्रयागराज. महंत नरेंद्र गिरी मौत के बाद गिरप्तार आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है. सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों के 7 दिन की रिमांड मंजूर की है. सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दाखिल कर 10 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी. सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की कस्टडी रिमांड 28 सितंबर सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक के लिए मंजूर कर ली है. बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. तीनों फिलहाल 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.
सीबीआई टीम के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी के एस नेगी की ओर से कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की गई थी. रिमांड मंजूर करने से पहले कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से आरोपियों का पक्ष सुना . इसके बाद सीजेएम की अदालत ने सीबीआई द्वारा मांगी गई 10 दिन की कस्टडी रिमांड को नकारते हुए 7 दिन के लिए कस्टडी रिमांड मंजूर कर लिया. सीबीआई अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी.
सीबीआई मुख्य आरोपी स्वामी आनंद गिरी से पूछताछ करेगी. हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप. सीबीआई महंत नरेंद्र गिरी को हनी ट्रैप में फंसाने वाली कथित सीडी को लेकर करेगी इन तीनों से पूछताछ. सीडी की बरामदगी के लिए सीबीआई इन आरोपियों को मठ बाघम्बरी गद्दी भी ला सकती है. इधर सीबीआई की टीम सोमवार को भी मठ बाघम्बरी में पहुंच कर जांच कर रही है. उसने अपनी जांच में अबतक महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं. सेवादारों से विस्तृत पूछताछ की है और क्राइम सीन को रीक्रिएट किया है.