उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला पर प्रतिबंध
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग प्रतिबंधित है लेकिन गुटखा और पान मसाला जैसे खाद्य उत्पादों में निकोटीन और तंबाकू का उपयोग संघटकों के रूप में किया जा रहा है.
उत्तराखंड सरकार ने अगले एक साल के लिए गुटख़ा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है.
उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश कुमार झा ने आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि जन स्वास्थ्य के मद्देनजर तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य किसी भी नाम से बिकने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को आदेश के जारी होने से एक साल तक की अवधि के लिये प्रतिबंधित कर दिया गया है.
आदेश में कहा गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग प्रतिबंधित है लेकिन गुटखा और पान मसाला जैसे खाद्य उत्पादों में निकोटीन और तंबाकू का उपयोग संघटकों के रूप में किया जा रहा है.
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य के मद्देनजर एक वर्ष के लिये तंबाकू और निकोटीन युक्त किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर सकता है और गुटखा और पान मसालों में इन संघटकों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल किये जाने के मददेनजर इन्हें संपूर्ण प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है.