Women Reservation Bill in Parliament : आखिरकार पेश हुआ 34 साल पुराना बिल, लेकिन लागू कब होगा?
केंद्र सरकार की ओर से आज यानी 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पहला विधेयक महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है.
नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है। इसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी।
वर्तमान की बात करें अभी लोकसभा में 82 महिला सदस्य हैं। इस बिल में संविधान के अनुच्छेद- 239AA के तहत दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। लोकसभा और दिल्ली विधानसभा ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
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