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Archived
हिन्दू महासभा के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की जमानत मंजूर
Special News Coverage
13 Jan 2016 5:43 PM GMT
लखनऊः अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की जमानत अर्जी आज अदालत ने मंजूर कर ली। वह मुस्लिम सम्प्रदाय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में निरुद्ध थे।
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विशेष अपर जिला जज नीलकंठ सहाय ने कमलेश को 25 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। कमलेश तीन दिसंबर, 2015 से जेल में हैं। उनके खिलाफ थाना नाका के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप यादव ने एफआइआर दर्ज कराई थी।
कमलेश तिवारी हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने पैगंबर ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक भारी तादाद में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आज भी जारी है। मुस्लिमों ने कमलेश तिवारी को फांसी देने की मांग की है।
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