Important News : टैक्स के मोर्चे पर मिली ये 5 बड़ी राहत, जानिए- आपको कैसे मिलेगा इसका फायदा
कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े राहत का ऐलान किया है.
कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े राहत का ऐलान किया है. इसमें टैक्स छूट से लेकन अनुपालन नियामें में ढील भी शामिल है. ऐसे में एक टैक्सपेयर के तौर पर आपको इन ऐलानों के बारे में जरूर जानना चाहिए ताकि समय रहते इनका लाभ उठा सकें. आज हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं.
1. कोविड इलाज के लिए अगर किसी व्यक्ति को कंपनी या किसी करीबी की ओर से खर्च मिल रहा है तो इसपर कोई टैक्स नहीं देना होगा. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कोविड-19 इलाज के लिए वित्त वर्ष 2019-20 व इसके बाद के वित्त वर्ष के दौरान कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से 10 लाख रुपये मिलने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. सरकार ने यह कदम उन लोगों को राहत देने के लिए उठाया है, जिनके पास फंड नहीं है और वे किसी और से वित्तीय मदद लेकर कोविड-19 का इलाज करा रहे हैं.
2. अगर किसी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाती है और उन्हें कंपनी की ओर से अनुदान राशि मिलती है तो इसपर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा. कंपनी के अलावा किसी रिश्तेदार, दोस्त या अन्य करीबीयों से मिलने वाली राशि पर भी टैक्स नहीं देना होगा. सरकार ने इसकी लिमिट 10 लाख रुपये तय की है. 10 लाख रुपये से ज्यादा की राशि टैक्स देयता के दायरे में आएगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से यह जानकारी दी गई है.
3. केंद्र सरकार ने पैन और आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. दरअसल, नई इनकम टैक्स वेबसाइट पर कई लोगों को पैन और आधार लिंक करने में समस्या आ रही थी, इसी को देखते हुए सरकार ने इसकी अवधि अब तीन महीने के लिए बढ़ा दी है.
4. विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना किसी अतिरिक्त रकम के लिए पेमेंट करने की अवधि को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा अतिरिक्त रकम के साथ पेमेंट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 तय की गई है. सरकार के इस फैसले से टैक्सपेयर्स के अलावा टैक्स अथॉरिटीज के पास भी पर्याप्त समय होगा.
5. कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए टैक्स अनुपालन की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है. 01 अप्रैल 2021 से लेकर 29 सितंबर 2021 के बीच इन्वेस्टमेंट, पेमेंट, डिपॉजिट, अधिग्रहण, खरीद, कंस्ट्रक्शन या ऐसी किसी काम के लिए सेक्शन 54 और 54GB के तहत टैक्स बचाने की अवधि 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है. मान लीजिए कि आपको हाउस प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए 54EC बॉन्ड में निवेश करना है, इसके लिए डेडलाइन पहले 30 जून थी जोकि अब बढ़कर 30 सितंबर तक पहुंच गई है.