डाकघर के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बैंक ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब लगेगा अतिरिक्त शुल्क
डाकघर ने बड़ा नियम बदला है। अब डाकघर ने पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है।
अगर आपने भी डाकघर में निवेश किया है तो आपके लिए एक अहम खबर है। डाकघर ने बड़ा नियम बदला है। अब डाकघर ने पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। पोस्ट ऑफिस के नए नियमों के मुताबिक अब ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए चार्ज देना होगा. पोस्ट ऑफिस ने यह जानकारी दी है।
ग्राहकों को देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज
पोस्ट ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) से ट्रांजेक्शन चार्ज में बदलाव किया है। एक अधिसूचना के अनुसार, ये शुल्क 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हैं। नए नियम के अनुसार, जो आईपीपीबी के ग्राहक नहीं हैं, उन्हें 1 से अधिक लेनदेन करने पर शुल्क देना होगा। इसमें आधार के माध्यम से मिनी स्टेटमेंट निकालना, जमा करना या जनरेट करना भी शामिल है।
डाकघर की जानकारी
पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक ग्राहकों को एक महीने में फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर पैसे निकालने और जमा करने पर 20 रुपये + जीएसटी चार्ज देना होगा. इतना ही नहीं मिनी स्टेटमेंट के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 रुपये देने होंगे। डाकघर के ग्राहकों को अब ज्यादा पैसे देने होंगे।
जानिए क्या कहता है एनपीसीआई
यह ध्यान देने योग्य है कि एनपीसीआई के अनुसार, आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके लाभ प्राप्त करने के लिए एईपीएस का उपयोग करना काफी आसान और सुरक्षित है। AePS किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक/आइरिस जानकारी पर काम करता है, इस प्रकार धोखाधड़ी के खतरों को समाप्त करता है। ऐसे में AePS ग्राहकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है।