टैक्सपेयर्स को फिर बड़ी राहत, 31 जुलाई तक बढ़ी ये डेडलाइन
यह सुविधा ऐसी इकाईयों के लिये होगी जिन्हें जरूरी मंजूरियां 31 मार्च 2020 तक मिल चुकी हैं.
अब आयकर दाताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है. अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपके लिए एक राहत की खबर है. दरअसल, सरकार ने वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दी है. पहले 30 जून तक की डेडलाइन थी लेकिन अब नई समयसीमा 31 जुलाई है.
किन लोगों को मिलेगी राहत
ये उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत की बात है जिन्होंने 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल नहीं की थी. दरअसल, ऐसे टैक्सपेयर्स को 10 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करनी थी. लेकिन सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया था. अब इसे एक बार फिर 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
2019- 20 के लिए पहले ही बढ़ चुकी है डेडलाइन
आपको यहां बता दें कि वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 30 नवंबर 2020 तक के लिए पहले ही बढ़ा दिया गया है. इस तरह, आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 अथवा 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है.
निवेश के लिए भी मिला समय
इसी के साथ टैक्सपेयर्स को वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के लिए निवेश का भी मौका मिल गया है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना के जरिये बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के वास्ते विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए अब नई डेडलाइन 31 जुलाई 2020 कर दी गई है.
इस तरह टैक्सपेयर आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 31 जुलाई 2020 तक टैक्स निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019-20 में टैक्स छूट का दावा पा सकते हैं.
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सौंपने की नई समयसीमा
इसके साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा को भी 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. आयकर कानून की धारा 54 से लेकर 54जीबी के तहत पूंजीगत लाभ के मामले में 'रोल ओवर' लाभ, कटौती का दावा करने के वास्ते निवेश करने, निर्माण अथवा खरीदारी की समयसीमा को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.
इस लिहाज से अब 30 सितंबर 2020 तक किया गया निवेश, निर्माण अथवा खरीद पूंजीगत लाभ के तहत कटौती का दावा करने का आधर होगा. इसी तरह विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थित इकाइयों द्वारा आयकर कानून की धारा 10एए के तहत कटौती का दावा करने के लिये कामकाज शुरू करने की तिथि को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. यह सुविधा ऐसी इकाईयों के लिये होगी जिन्हें जरूरी मंजूरियां 31 मार्च 2020 तक मिल चुकी हैं.
टीडीएस—टीसीएस पर राहत
टीडीएस—टीसीएस ब्योरा और इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी करने की समयसीमा को भी क्रमश: 31 जुलाई 2020 और 15 अगस्त 2020 कर दिया गया है. टीडीएस, टीसीएस कटौती का ब्यौरा और प्रमाणपत्र 2019- 20 की आयकर रिटर्न तैयार करने में जरूरी दस्तावेज होंगे.