अनिल अंबानी की 3 कंपनियों के खाते को SBI ने घोषित किया फ्रॉड, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

बैंकों को खाताधारक को कोई पूर्व सूचना या जानकारी दिए बिना खातों को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने की अनुमति दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है.

Update: 2021-01-07 03:15 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से कहा कि वह अनिल अंबानी (Anil Ambani) की कंपनियों- आरकॉम (RCom), रिलायंस टेलीकॉम (Reliance Telecom) और रिलायंस इंफ्राटेल (Reliance Infra) के खातों पर यथास्थिति बनाए रखे, जिन्हें बैंकों ने धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में घोषित किया है. न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने तीन कंपनियों के तत्कालीन निदेशकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया. याचिका में बैंकों द्वारा किसी खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2016 के परिपत्र को चुनौती दी गई थी.

याचिका के अनुसार परिपत्र ने बैंकों को खाताधारक को कोई पूर्व सूचना या जानकारी दिए बिना खातों को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने की अनुमति दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि इस परिपत्र के खिलाफ 2019 के बाद से ऐसी ही कई याचिकाएं दायर की गई हैं और उन मामलों में याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय ने राहत दी.

अदालत ने क्या कहा

इसके बाद न्यायमूर्ति जालान ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को निर्देश दिया कि वह तीन कंपनियों के खातों के संबंध में 'सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखें.' अदालत ने कहा कि आरबीआई और तीन कंपनियों सहित प्रतिवादी 11 जनवरी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

बता दें कि इससे पहले, एसबीआई के साथ यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (UBI) और इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) ने RCOM खाते को फ्रॉड बताया था. इसके अलावा, SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिलयांस टेलीकॉम लिमिटेड (Reliance Telecom Ltd- RTL) खाते को भी फ्रॉड करार दिया. आरटीएल आरकॉम की 100 फीसदी सब्सिडियरी कंपनी है.

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