प्रॉपर्टी खरीदने में 20 हजार रुपये से ज्यादा का होगा कैश ट्रांजैक्शन, IT विभाग करेगा कार्रवाई!
अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री में काले धन पर लगाम लगाने के लिए यह सीमा तय गई है?
नई दिल्ली : अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20,000 रुपये से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन किया है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने के लिए तैयार रहें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दिल्ली डिविजन 20,000 रुपये से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन वाले प्रॉपर्टी खरीदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रहा है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 20 हजार रुपये से अधिक नकद लेनदेन वाले प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री की लिस्ट बना रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने दिल्ली के सभी 21 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर 2015 से 2018 के बीच हुई रजिस्ट्रीज को स्कैन कर रही है.
अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री में काले धन पर लगाम लगाने के लिए यह सीमा तय गई है. रियल्टी सेक्टर के लिए धारा 269SS में कुछ संशोधन किए गए थे.