PAN-Aadhaar Linking : पैन से आधार से लिंक करने का आज है आख़िरी दिन, जानिए नहीं करने वालों का क्या होगा

अगर आपने अपना पैन ( PAN- परमानेंट अकाउंट नंबर) आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज आख़िरी मौक़ा है.

Update: 2023-06-30 10:17 GMT

अगर आपने अपना पैन ( PAN- परमानेंट अकाउंट नंबर) आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज आख़िरी मौक़ा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार लिंकिंग के लिए 30 जून 2023 की डेडलाइन घोषित की थी. यानी अगर आपने पैन 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया तो एक जुलाई 2023 से ये निष्क्रिय हो जाएगा. इससे आपको बैंकिंग समेत उन सभी कामों में दिक्क़त आएगी, जिनमें पैन की ज़रूरत पड़ती है.

चूंकि शेयर और दूसरे निवेश बाज़ार में किसी भी ट्रांजेक्शन की पहचान पैन से ही होती है, इसलिए सेबी ने मौजूदा निवेशकों को भी पैन और आधार लिंक करने की सलाह दी है.

पैन-आधार लिंकिंग क्यों ज़रूरी?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया कि एक ही पैन (PAN) कई लोगों को अलॉट कर दिया गया है. एक व्यक्ति को एक ही पैन अलॉट होता है. पैन डेटा डुप्लिकेशन रोकने के लिए आधार कार्ड हासिल करने योग्य टैक्सपेयर के लिए पैन आवेदन पत्र और इनकम रिटर्न में आधार नंबर का उल्लेख करना ज़रूरी कर दिया गया है.

किसके लिए लिंकिंग जरूरी

सीबीडीटी के सर्कुलर ( मार्च, 2022) के मुताबिक़ इनकम टैक्स एक्ट के तहत उन सभी लोगों के लिए आधार नंबर का उल्लेख करना ज़रूरी कर दिया गया है, जिनके पास एक जुलाई 2017 को पैन नंबर मौजूद था.

पैन आधार-लिंकिंग के लिए ये ज़रूरी है. 30 जून 2023 तक लिंकिंग ज़रूरी है. ऐसा न कर पाने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

पैन-आधार लिंकिंग किसके लिए ज़रूरी नहीं

कुछ लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक करना ज़रूरी नहीं है.

80 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति के लिए.

इनकम टैक्स एक्ट के तहत अनिवासियों के लिए

ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो

पैन-आधार लिंक न होने पर क्या होगा?

पैन-आधार लिंक न कराने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा.

पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएगा.

निष्क्रिय पैन वाले शख्स का पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाएगा.

ग़लत या त्रुटि वाला इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी.

अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो बढ़ी दर पर टैक्स कटेगा.

पैन निष्क्रिय होने पर बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे. केवाईसी के लिए पैन ज़रूरी होता है.

सेबी ने पैन-आधार लिंकिंग क्यों अनिवार्य किया

केवाईसी के लिए पैन ज़रूरी होता है. केवाईसी के बाद ही सिक्यॉरिटीज मार्केट में ट्रांजेक्शन संभव है.

सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी और मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी होता है कि मार्केट में निवेश कराने का केवाईसी कराए. इसलिए सिक्यॉरिटी मार्केट में ऑपरेट करने के लिए निवेशकों का पैन-आधार लिंकिंग ज़रूरी है.

कैसे कराएं पैन-आधार लिंक

www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाकर पैन को आधार नंबर से लिंक करा सकते हैं.

फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.

अपने आधार कार्ड के मुताबिक़ अपना नाम डालें.

अगर आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्म तारीख़ का उल्लेख है तो आपको बॉक्स में सही चिह्न लगाना होगा.

अब वेरिफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड लिखें.

“Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें

आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप मैसेज आएगा. इसमें लिखा आएगा- आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा.

नेत्रहीन उपयोगकर्ता OTP के लिए अनुरोध कर सकते हैं जो कैप्चा कोड के बजाय रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

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