RBI का Paytm पर बड़ा एक्शन? आप भी यूज करते हैं पेटीएम तो ये खबर आपके लिए जरुरी है? आसान भाषा में समझिए क्या लगीं हैं पाबंदियां!
नए प्रतिबंध 29 फरवरी के बाद लागू होंगे
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, FASTags और अधिक में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। आरबीआई द्वारा Paytm की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) पर नया कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है. यानी अब PPBL के साथ कोई नया ग्राहक नहीं जुड़ सकेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को ये आदेश जारी किया.
Paytm Payment Bank में नए कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगाए जाने के साथ ही, आरबीआई (RBI) ने ये आदेश भी जारी किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और FASTag में डिपॉजिट/टॉप-अप स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
आम यूजर पर क्या होगा असर?
RBI के इस गाइडलाइन के बाद कई यूजर्स को चिंता सता रही हैं कि उनके Paytm अकाउंट का क्या होगा. इसे थोड़े सरल भाषा में सझना होगा. अगर आपका अकाउंट ही पेटीएम बैंक में है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए थोड़ी चिंता वाली बात है. हालांकि, RBI ने आदेश दिया है कि ग्राहक अपने पैसे बिना किसी रोकटोक के पेटीएम बैंक से निकाल सकते हैं.
इसके अलावा आप पेटीएम से फास्टैग रिचार्ज नहीं कर पाएंगे. बता दें कि 31 जनवरी तक अगर आपने अपना KYC अपडेट नहीं किया होगा, तो भी आप Paytm FasTAG वैसे ही यूज नहीं कर पाते.
अगर पेटीएम बैंक से कोई EMI या स्टेटमेंट पेंडिंग है, तो बेहतर होगा कि आप उसे जल्द क्लियर कर लें.
पेटीएम बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांसेक्शन नहीं कर पाएंगे. ना ही आप कोई टॉप-अप कर पाएंगे, गिफ्ट कार्ड भी सेंड नहीं कर पाएंगे और ना ही पेटीएम वॉलेट रिचार्ज कर पाएंगे.
इसका इस्तेमाल UPI पेमेंट के लिए कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपका अकाउंट दूसरे बैंक में होना चाहिए, ना कि पेटीएम बैंक में.
नए प्रतिबंध 29 फरवरी के बाद लागू होंगे. उसके बाद किसी Paytm कस्टमर के अकाउंट, वॉलेट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, FasTags, NCMC कार्ड में ना तो कोई डिपॉजिट होगा ना ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो पाएगा. हालांकि, कस्टमर्स अपने अकाउंट में मौजूद बैलेंस के खत्म होने तक तमाम सुविधाओं को यूज कर सकेंगे.
29 फरवरी 2024 के बाद Paytm यूजर्स को UPI और BBPOU (भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट) जैसी सर्विसेस को छोड़कर दूसरी सर्विसेस नहीं मिलेंगी. केंद्रीय बैंक ने PPBL को 15 मार्च 2024 तक का वक्त दिया है. इस दौरान सभी पाइपलाइन ट्रांजेक्शन और नोडल अकाउंट्स को सेटल करना होगा.
RBI ने क्यों लिया पेटीएम पर एक्शन?
रिजर्व बैंक की ओर से Paytm Payment Bank पर लिए गए इस एक्शन के संबंध में कहा गया है कि एक ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स के द्वारा सत्पापित रिपोर्ट के बाद पेटीएम की बैंकिंग सर्विस में गैर अनुपालन और मैटेरियल सुपरवाइजरी चिंताएं उजागर हुई हैं. इस सबके बीच ये फैसला लिया गया है और आदेश के तहत नए ग्राहक जोड़ने पर बैन के साथ ही आगामी 29 फरवरी 2024 के बाद से मौजूदा ग्राहकों के अकाउंट्स में भी ट्राजैक्शंस पर रोक लगा दी गई है.