लक्ष्मी विलास बैंक के बाद संकट में एक और बैंक, 6 माह तक पैसों के भुगतान पर रोक
ब यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा
मुंबई। तमिलनाडु के लक्ष्मी विलास बैंक पर शिकंजा कसने के बाद रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु की मंता अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर पैसों के भुगतान और कर्ज लेन-देन पर 6 माह की रोक लगाई है।
रिजर्व बैंक ने मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कुछ निर्देश दिए हैं, जो मंगलवार से ही छह माह तक प्रभावी होंगे। अब यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा कोई निवेश कर सकेगा।
बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वह कोई भुगतान भी नहीं कर सकेगा और ना ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) में बुधवार से खाताधारक के लिए दैनिक 25000 रुपए निकासी सीमा तय की है। यह निकासी सीमा मंगलवार शाम 6 बजे से प्रभावी हो गई है और एक माह तक अर्थात 16 दिसंबर तक लगाई गई है। इस अवधि में बैंक के ग्राहक रोजाना अधिकतम 25 हजार रुपए की ही निकासी कर पाएंगे।