1 July : आज से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक समेत ये 19 चीजें बैन, मार्केट जाने से पहले ध्यान दें ?
केंद्र द्वारा चुनिंदा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है।
1 July : अब मार्किट जाने से पहले ध्यान दीजिये, आज से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक समेत 19 चीजें बैन कर दी गयी हैं. सिंगल-यूज प्लास्टिक आमतौर पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के लिए नहीं जाता है. इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं, जो अब नहीं दिखेंगी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है, जिनपर रोक लग रही है.
सिंगल यूज प्लास्टिक की इन चीजों पर लगा बैन
1 प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले)
2 प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
3 गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
4 प्लास्टिक के झंडे
5 कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक
6 थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
7 प्लास्टिक की प्लेट
8 प्लास्टिक के कप
9 प्लास्टिक के गिलास
10 कांटे
11 चम्मच
12 चाकू
13 स्ट्रॉ
14 ट्रे
15 मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
16 इन्विटेशन कार्ड
17 सिगरेट के पैकेट
18 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
19 स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)
मंत्रालय की तरफ से साफ बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उसको दंड मिलेगा. इसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल हैं. बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के सेक्शन 15 के तहत एक्शन होगा.