आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त शर्मा को कोर्ट ने सुनाई सजा

सोमदत्त शर्मा को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला साल 2015 में मारपीट के एक मामले में सुनाया है

Update: 2019-07-04 08:53 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली के सदर बाजार से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त शर्मा को दिल्ली की कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।इसमें से 1 लाख शिकायतकर्ता को मिलेंगे  दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला साल 2015 में मारपीट के एक मामले में सुनाया है। कोर्ट ने सदर बाजार क्षेत्र से आप विधायक सोमदत्त को एक शख्स को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया था। 

बतादें कि ये मामला जनवरी 2015 में गुलाबी बाग का है, जब सोमदत्त ने शिकायतकर्ता संजीव राणा की बेसबॉल के बैट से पिटाई की थी। उस समय सोमदत्त विधायक नहीं थे। जनवरी 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दत्त ने 50-60 समर्थकों के साथ शिकायतकर्ता संजीव राणा की उसके गुलाबी बाग स्थित घर में घुसकर पिटाई की थी। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 325 (किसी को गंभीर चोट पहुंचाने), 341 (क्रूरता), 147 (दंगा) और 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

हालांकि शिकायतकर्ता संजीव राणा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह अपने फ्लैट में था, तभी सोमदत्त करीब 50-60 लोगों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचे. राणा ने बार-बार घंटी बजाने का विरोध किया था। इस बात से नाराज होकर सोमदत्त ने बेसबॉल बैट से उसके पैर पर मारना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर, मामले में दोषी सोमदत्त का तर्क था कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण यह मामला दर्ज कराया गया है। संजीव राणा भाजपा का सदस्य है और वह उनका टिकट कटवाना चाहता था।  वहीं राणा का कहना था कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। एक अन्य चश्मदीद गवाह सुनील ने भी संजीव के आरोपों की अपने बयान में पुष्टि की थी।

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