आम्रपाली केस को लेकर सुप्रीमकोर्ट का बड़ा निर्देश, खरीददारों को मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली : आम्रपाली ग्रुप के 42000 से ज्यादा खरीददारों को मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि आम्रपाली ग्रुप के एनबीसीसी पूरा करेगा. अपने निर्णय में अदालत ने एनबीसीसी से अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कहा. आपको बता दें आम्रपाली बिल्डर के मामले पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई के 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनकी सभी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसल करने को कहा है. इसके साथ ही उन्होंने NBCC से आम्रपाली के अधूरे प्रॉजेक्ट को पूरा करने को कहा है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है.
इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में ईडी जांच का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ED पता लगाएगा कि कंपनी ने ग्राहकों का पैसा कहां डायवर्ट किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद 42,000 से अधिक खरीदारों को बड़ी राहत मिली है.
बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएड प्राधिकरणों के आम्रपाली समूह की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थता जताने के बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दोनों प्राधिकरणों ने एक उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी समिति की देखरेख में इन अटकी पड़ी परियोजनाओं को किसी प्रतिष्ठिक बिल्डर को सुपुर्द करने का समर्थन किया था. दोनों ने इस तरह की परियोजनाओं को पूरा करने में संसाधन और विशेषज्ञता की कमी बताते हुए इन्हें पूरा करने से इंकार कर दिया था.
शीर्ष न्यायालय ने आठ मई को कहा था कि वह समूह की सभी 15 प्रमुख आवासीय परिसंपत्तियों पर मालिकाना हक नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दे सकती है क्योंकि वह 42,000 घर खरीदारों के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहा है. इसके बाद अदालत ने इन अटकी परियोजनाओं को पूरा करने और इसके प्रबंधन नियंत्रण के मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.