कोर्ट ने दिया दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका, PFI के परवेज, इलियास और दानिश को दी जमानत और किया ये सवाल?
कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी मामले में 17 मार्च तक इस बात का लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करें कि आखिर इन आरोपियों को जमानत क्यों न दी जाए, जबकि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो जमानती हैं.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तगड़ा झटका दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रभ दीप कौर ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद, सचिव मोहम्मद इलियास और मोहम्मद दानिश को जमानत दे दी है. अदालत ने इन तीनों को 30-30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी. इन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ और दिल्ली दंगों के लिए कथित तौर पर लोगों को उकसाने का आरोप है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था. मोहम्मद दानिश पीएफआई में काउटंर इंटेलिजेंस का हेड था. पीएफआई के काउंटर इंटेलिजेंस का काम अफसरों को निशाना बनाना है.
इन आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है. कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी मामले में 17 मार्च तक इस बात का लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करें कि आखिर इन आरोपियों को जमानत क्यों न दी जाए, जबकि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो जमानती हैं. इससे पहले 5 मार्च को परवेज अहमद और मोहम्मद इलियास को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. इसके अलावा सोमवार को मोहम्मद दानिश को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था.
दिल्ली पुलिस की पूछताछ में दानिश ने यह कबूल किया था कि वह शाहीन बाग जाता था. हालांकि उनसे यह भी कहा था कि उसका सच सामने आएगा. उसको इस मामले में फंसाया गया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेते थे.
इसके अलावा रविवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ओखला से एक कश्मीरी दंपति को इस्लामिक स्टेट (आईएस) खुरासान मॉड्यूल के साथ कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस दंपति की पहचान जहांजेब सामी और उसकी पत्नी हिना बशीर बेग के रूप में हुई है. पुलिस को इनके पास से नफरत फैलाने वाली सामग्रियां भी बरामद हुई हैं.