'आप' के मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी पेशी!
जमाखोरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार तक उनसे जवाब मांगा है.
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते नए मरीजों को भर्ती होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं इसकी जमाखोरी का मामला भी लगातार सामने आ रहा है. इस बीच, दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान खान के खिलाफ ऑक्सीजन जमाखोरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार तक उनसे जवाब मांगा है. उन्हें शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन की होर्डिंग करने के आरोप को लेकर लगाई गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि कल मंत्री सुनवाई के दौरान पेश होकर बताएं कि ऑक्सीजन उन्हें कहां से मिल रही है, जिसे वो लोगों में बांट रहे हैं . इस मामले में दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंत्री को पेश होने का आदेश दिया
दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जहां पर दावा किया गया कि इमरान हुसैन ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है और वे ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे हैं. इमरान हुसैन अपने घर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की होर्डिंग करके बैठे हैं और वहीं से वह आम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं जबकि ऑक्सीजन सीधे अस्पतालों को पहुंचाई जानी चाहिए. याचिका में कहा गया है मंत्री के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.
कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में सरकार का पक्ष बेहद साफ है- चाहे वह गौतम गंभीर हो या फिर इमरान हुसैन अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
दिल्ली सरकार को भी रखना होगा पक्ष
ऐसे में कल होने वाली सुनवाई में दिल्ली सरकार तो अपना पक्ष रखेगी ही साथ ही साथ दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को भी यह बताना होगा कि वे यह अक्सीजन व्यक्तिगत तौर पर कहां से लेकर आम लोगों को दे रहे हैं या फिर केंद्र सरकार से आने वाली ऑक्सीजन को उन्होंने अपने घर रखा हुआ है.