दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दिया कोरोना को लेकर ये आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने उन अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है जो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड की उपलब्धता को लेकर रियल टाइम अपडेट नहीं दे रहे हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार और अस्पताल के बीच कम्युनिकेशन गैप कम होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से डेडिकेटेड अफसर की नियुक्ति करने के लिए कहा जिससे सरकार और अस्पतालों के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप न हो।
बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को दिल्ली के अस्पताल सही जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे है, जिससे कई मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे है। इस बात पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से नाराजगी व्यक्त की है।