Delhi Liquor Case: कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

Delhi Liquor Case Court Reserves Order On Bail Of AAP's Sanjay Singh

Update: 2023-12-12 12:04 GMT

नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया. वह 4 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर खंडन दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दो कार्य दिवसों के भीतर लिखित दलीलें, यदि कोई हो, दाखिल करने को कहा। इसके बाद आरोपी को एक दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है।

कोर्ट 21 दिसंबर को शाम 4 बजे फैसला सुनाएगा. संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर पेश हुए। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को 4 अक्टूबर, 2023 से पहले एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया।

उन्होंने आगे तर्क दिया, "मेरे (सिंह के) कानूनी नोटिस ने उनके लिए समस्याएं खड़ी कर दीं। फिर उन्होंने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया।" वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, "मैं रिहाई की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं जमानत की मांग कर रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान में पवित्र है।"

उन्होंने आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा, चंदन रेड्डी और अन्य गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास उठाया। उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा का बयान अफवाह है। अब उसका छद्म नाम अल्फ़ा है। कोई कैसे मान ले कि दिनेश अरोड़ा सच बोल रहे हैं?

यह एक व्यापारिक सौदा है और हर व्यापारिक सौदे में भ्रष्टाचार नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा, अल्फा ने कहा कि उसे नितिन कपूर से पैसे मिले जिन्होंने इस तथ्य से इनकार किया। उन्होंने आगे कहा कि श्रवण सिंह के अनुसार, दिनेश अरोड़ा एक दागी गवाह है। अनुमोदक को दोषी ठहराया जाता है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब हम अपराध की आय के बारे में बात करते हैं, तो कुछ पैसा भी होना चाहिए। ऐसे में पैसे का कोई स्रोत नहीं है. उन्होंने कहा, ''आप मुझे 60 दिनों तक हिरासत में रखें और आपके पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है।''

पिछली तारीख पर ईडी की ओर से कहा गया था कि रिश्वत मांगने के सबूत हैं, बयान हैं और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं. ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि शराब नीति बनाई जा रही है और इसके बदले में रिश्वत दी जा रही है, यह बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वीकार की गई है।

अपनी दलीलों के दौरान, उन्होंने सत्येन्द्र जैन के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया कि अदालत को पिछली प्रवृत्ति और संबंधित परिस्थितियों को देखना होगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ऐसे बयान हैं जिन पर जमानत याचिका पर फैसला करते समय विचार किया जाना चाहिए।

पिछले रुझानों की बात करें तो उन्होंने अनंत वाइन्स के मालिक तुषार मेहरा के बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि सर्वेश मिश्रा संजय सिंह की ओर से पंजाब में शराब कारोबार के लिए रिश्वत मांग रहे थे. विशेष वकील ने यह भी कहा कि हमारे पास जो सामग्री है उसमें अल्फा (संरक्षित गवाह) ने पुष्टि की है कि उसने सर्वेश मिश्रा को पैसे दिए हैं।

उन्होंने आगे दलील दी कि दिनेश अरोड़ा के 164 के बयान हैं जो बिना किसी दबाव या प्रभाव के दिए गए हैं. विशेष वकील जोहेब ने सुरेश चंद्र बाहरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जहां उसने कहा है कि किसी आरोपी को सरकारी गवाह बनाने के लिए प्रलोभन देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि कुछ हद तक प्रलोभन निहित है।

"केवल इसलिए कि उन्होंने पहले किसी का नाम नहीं लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि उन्होंने बाद में उनका नाम लिया है तो वैध कारण दिए जाने पर यह अमान्य हो जाता है। उन्होंने कहा है कि ये शक्तिशाली लोग हैं और खतरा था। ऐसा है ईडी के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने जो स्वीकार्य कारण दिया है।

जोहेब हुसैन ने कहा कि संजय सिंह के पास से कुछ दस्तावेज मिले हैं। उसके पास से जो दस्तावेज़ मिले वो दस्तावेज़ों की तस्वीरें थीं. फोटो में दिखाए गए हस्ताक्षर उन दस्तावेजों के स्रोत को दर्शाते हैं जो अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं हैं। इससे पता चला कि एक व्यक्ति यह दिखा रहा है कि उसका घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है और वह दस्तावेजों पर नजर रख रहा है। इससे याचिकाकर्ता के प्रभाव का पता चलता है. वकील ने तर्क दिया, इससे पता चलता है कि वह अपनी शक्ति के माध्यम से चल रही जांच के दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।

विशेष वकील ने आगे तर्क दिया था कि संजय सिंह का नाम तीन जगहों पर सही इस्तेमाल किया गया था और एक जगह यह टाइपिंग की गलती थी।

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