दिल्ली में 100% क्षमता के साथ शुरू हुई मेट्रो-बस सेवा, थिएटर भी आज होंगे अनलॉक
पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली में सुधार आया है, जिसके बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से शहर को दोबारा खोल रही है।
नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही अब पाबंदियों में छूट मिलने लगी है। राजधानी दिल्ली में आज से मेट्रो और बसें सेवा 100 फीसदी क्षमता के साथ शुरू हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में आज से 50 फीसदी कैपिसिटी के साथ सिनेमा थियेटर और मल्टीप्लेक्स भी खुल जाएंगे। बता दें कि राजधानी में अप्रैल और मई महीने में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों और मौतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई थी। हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में सुधार आया है, जिसके बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से शहर को दोबारा खोल रही है।
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने शादियों में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ा दी है। दिल्ली में अभी तक सिर्फ एक शादी में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी जिसे अब बढ़ाकर 100 कर दी गई है। इसके अलावा वह घर, कोर्ट के अलावा बाहर बैंक्वेट हॉल में भी शादी कर सकते है। मगर वहा कोविड नियमों जैसे मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अंतिम यात्रा में भी शामिल होने वालों की संख्या को भी 20 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है।
वाटर, मनोरंजन पार्क फिर खुलेंगे
दिल्ली में लंबे समय से बंद वाटर और मनोरंजन पार्क को भी सरकार ने खोलने की मंजूर दे दी है। दिल्लीवाले अब घर से बाहर घूमने और सैर सपाटे के लिए इन जगहों पर जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान वहां पर कोविड नियमों का ध्यान रखना होगा। वहां आने वाले लोग मास्क जरूर पहने। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। स्विमिंग पूल के अंदर भी सामाजिक दूरी का पालन होना चाहिए। स्विमिंग पूल को भी खोलने की मंजूरी मिली है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी वह कोविड नियमों के दिशा निर्देशों का पालन कराएं।
बाजार, बार और धार्मिक स्थलों को नई छूट नहीं
दिल्ली सरकार ने बाजार, बार और रेस्टोरेंट को अभी अन्य कोई राहत नहीं दी है। बाजार पहले की ही तरह सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार एक जोन में एक दिन में एक ही बाजार खुलेंगे। उसके अलाबा बार को भी दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति पहले की ही तरह रहेगी। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगे। धार्मिक स्थल पहले की ही तरह खुलेंगे मगर उसमें श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
ये बंद रहेंगे
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान
सभी तरह की सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियां।
बैंक्वेंट हॉल (सिर्फ शादियों की बुकिंग शर्तों के साथ)