जानिए क्या है 'NPR' जिसकी प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई की। जिसमें अदालत ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही सभी नई याचिकाओं को सीएए की अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया है। जिसपर की चार हफ्ते बाद पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
कोर्ट ने कहा है कि अब इसकी सुनवाई नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के साथ होगी। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के तहत इकट्ठा की जा रही जानकारी के दुरुपयोग से किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में CAA को भी चुनौती दी गई थी. इस मामले में अगली सुनवाई अब फरवरी में होगी. अब कोर्ट इसी दिन NPR पर भी सुनवाई करेगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ 143 याचिकाएं दर्ज हैं. पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि उसने अब तक 60 याचिकाओं के लिए जवाब तैयार किए है. सरकार की दलील थी कि सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सरकार को समय चाहिए जो उसे अभी नहीं मिल पाई हैं.ऐसे में कोर्ट ने केंद्र सरकार सारी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है. पांचवे हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होगी.
क्या है एनपीआर?
एनपीआर का फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है. जनसंख्या रजिस्टर का मतलब ये है इसमें किसी गांव या ग्रामीण इलाके या कस्बे या वार्ड या किसी वार्ड या शहरी क्षेत्र के सीमांकित इलाके में रहने वाले लोगों का विवरण शामिल होगा.' वैसे देश में काफी भ्रम है कि पॉपुलेशन रजिस्टर (PR), नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR), नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC) और नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजंस (NRIC) किस तरह संबंधित हैं, लेकिन एनपीआर और एनआरसी पूरी तरह अलग हैं. इसे जनगणना से भी जोड़कर देखा जा सकता है.क्या है NPR का उद्देश्य
-सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत दिया जाने वाला लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और व्यक्ति की पहचान की जा सके।
-नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा देश की सुरक्षा में सुधार किया जा सके और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सहायता प्राप्त हो सके।