अवैध शराब पर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, शराब पीने की कानूनी उम्र होगी 21 साल, Excise Policy में कई बदलाव
राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि अब दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी। इसके अलावा शराब की कोई नई दुकान भी राष्ट्रीय राजधानी में नहीं खुलेगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को ये घोषणाएं कीं।
नई नीति में प्रमुख बदलाव शराब पीने वालों की उम्र को लेकर किया गया है। पहले दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल थी। इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति के बारे में बताते हुए कहा कि सरकारी शराब की दुकानें अब बंद होंगी। निविदा के जरिए निजी लोगों को शराब की दुकानें दी जाएंगी।
दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में अब सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी.
शराब की दुकान के लिए 500 वर्गमीटर की जगह होना अनिवार्य होगा। सरकार को नई नीति से 2 हज़ार करोड़ सालाना राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली में 850 शराब की दुकानें है। अब नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। पुरानी दुकानों का ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक किया जाएगा।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा, लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में सरकारी शराब की एक भी दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी।