दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने की ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.'
राज्यपाल का यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले आए हैं। आपको बता दें कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा होता है तो उसे महीनों तक एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस के आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने इस महीने की शुरुआत में पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे।