विधायक कुलदीप सेंगर मामले मेंअगली सुनवाई बीस दिसंबर को, चुनाव आयोग से मांगा यह सबूत
सीबीआई ने कोर्ट से मांग की है कि विधायक कुलदीप सेंगर को अधिकतम सजा दी जाए क्योंकि यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय के लिए लड़ाई थी, सीबीआई ने उन्नाव मामले पर अदालत को बताया है.
कोर्ट कुलदीप सेगर के केस में आज सजा सुना सकता है. अभी सुनवाई जारी है. कोर्ट कुलदीप को अरोपी पहले हि मान चुका है.
जबकि कुलदीप सिंह सेंगर के वकील अदालत से न्यूनतम सजा चाहते हैं उनके वकीलों ने कहा कि सेंगर दशकों से सार्वजनिक जीवन में थे. उन्होंने समाज की सेवा की है और लोगों के उत्थान के लिए बहुत से कल्याणकारी कार्य किए हैं.
कुलदीप सेंगर मामले में अब अगली सुनवाई बीस दिसंबर को होगी. दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 20 दिसंबर को सजा की मात्रा पर बहस को स्थगित कर दिया और चुनाव आयोग में 2017 के दौरान दायर भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के हलफनामे की प्रति भी मांगी.