दिल्ली में सोमवार से रेस्टोरेंट और बार खोलने की मिली इजाजत, फिर भी इन पर लगी है पाबंदियां
स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे। एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे। सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे।
नई दिल्ली। दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में कमी और लगातार सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अब सोमवार से सभी सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लबों को खोलने की अनुमति दे दी है। कोविड प्रतिबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। रेस्टोरेंट-बार में बैठने की क्षमता 50 फीसदी है, रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगा। सभी बाज़ार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।
इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने बीते सोमवार को लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ और ढील देते हुए ऑड-ईवन सिस्टम को खत्म कर 14 जून से सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी।डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में सोमवार से दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बीयर बार भी खुल सकेंगे।
इसके साथ ही दिल्ली के सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे। एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे। सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे।