अब और बढ़ने वाली हैं सज्जन कुमार की मुश्किलें, जानिए क्या है मामला?

Update: 2021-12-07 10:19 GMT

दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के राज नगर में 1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान 2 सिखों की हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत दंगा, हत्या, डकैती आदि के आरोपों की घोषणा की है। औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामला 16 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी और वह फिलहाल मंडोली जेल में सजा काट रहे हैं। वह दिसंबर 2018 से जेल में बंद हैं।

ज्ञात हो कि, दिल्ली की एक अदालत ने सज्जन कुमार को 17 दिसंबर, 2018 को 5 लोगों की हत्या का दोषी करार दिया था। उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं। इससे पहले भी सज्जन कुमार कई बार बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कुमार को जिस मामले में सजा सुनाई गई थी वह 1984 में दिल्ली छावनी के राजनगर पार्ट-1 में पांच सिखों को मार डालने और राजनगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारा में आग लगाने से जुड़ा हुआ है।

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